Thursday, October 4, 2012

जरूरी दवाओं के मूल्य से न हो छेड़छाड़




नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सूचीबद्ध आवश्यक दवाओं की कीमतों में बदलाव न किया जाए। साथ ही सरकार एक सप्ताह में बताए कि आवश्यक दवाओं की कीमतें तय करने की अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी? न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को ये निर्देश गैर सरकारी संगठन आल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। पीठ ने कहा कि वह साफ कर देना चाहती है कि सरकार 13 जुलाई 1999 की शिड्यूल (अधिसूचना) में शामिल आवश्यक दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मंत्रि समूह ने आवश्यक दवाओं की कीमतें तय करने के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है लेकिन अभी कैबिनेट को उस पर विचार करना है। इसमें कुछ समय लग सकता है। उनकी दलील पर पीठ ने कहा कि सरकार अधिसूचना जारी करने की कोई निश्चित समय सीमा बताए। यह मामला पिछले करीब नौ वर्षो से लंबित है। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। अदालत शेष कृष्ठ 2 कालम 1 कर

Dainik jagran National Edition ,Health , 4-10-2012 Pej-1

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